By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept

Sarvam News

Latest & Breaking News Updates In Hindi

  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • उत्तराखंड
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: मध्यप्रदेश में महिलाएं अब रात की शिफ्ट में मॉल, बाजार और कारखानों में काम कर सकेंगी, दोगुनी सैलरी का आदेश जारी
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa

Sarvam News

Latest & Breaking News Updates In Hindi

Font ResizerAa
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तराखंड
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
Search
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • उत्तराखंड
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Sarvam News > Blog > राज्य > मध्यप्रदेश > मध्यप्रदेश में महिलाएं अब रात की शिफ्ट में मॉल, बाजार और कारखानों में काम कर सकेंगी, दोगुनी सैलरी का आदेश जारी
मध्यप्रदेशराज्य

मध्यप्रदेश में महिलाएं अब रात की शिफ्ट में मॉल, बाजार और कारखानों में काम कर सकेंगी, दोगुनी सैलरी का आदेश जारी

Last updated: 2025/11/18 at 5:07 PM
Share
4 Min Read
मध्यप्रदेश में महिलाएं अब रात की शिफ्ट में मॉल, बाजार और कारखानों में काम कर सकेंगी, दोगुनी सैलरी का आदेश जारी
SHARE

भोपाल 

प्रदेश में अब महिलाएं मॉल, बाजारों और कारखानों में रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। इसके लिए महिलाओं की लिखित सहमति जरूरी होगी। नियोक्ता को कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। दुकानों-बाजारों में महिलाओं से रात में काम कराने के लिए वहां कम से कम 10 या उससे ज्यादा महिलाएं नियुक्त होनी चाहिए।

रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर सकेंगी काम

महिलाएं रात 9 से सुबह 7 बजे तक काम कर सकेंगी। कारखानों में भी रात 8 से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। कारखाने में एक तिहाई महिला कर्मचारी शिफ्ट सुपरवाइजर या फोरमेन के रूप में काम करना चाहिए। इससे महिलाओं के सशक्त होने के साथ ही प्रदेश के विकास का रास्ता भी खुलेगा।

ओवरटाइम कराने पर दोगुना वेतन

कर्मचारियों से ओवरटाइम कराने पर दोगुना वेतन दिया जाएगा। मध्यप्रदेश कारखाना संशोधन अधिनियम 2025 के जरिए सरकार ने इसका रास्ता खोल दिया है। संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 14 नवंबर 2025 से लागू हो गया है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

ये हैं शर्तें

  • सबसे पहले, उन्हें महिला कर्मचारी से लिखित में सहमति लेनी होगी कि वह रात में काम करने के लिए तैयार है।
  • किसी भी महिला को मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) से वंचित नहीं किया जा सकेगा।
  • महिला कर्मचारियों को रात में घर से लाने और ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करनी होगी।
  • जहां भी महिलाएं रात में काम करेंगी, वहां टॉयलेट और आराम करने के लिए अलग-अलग कमरे होने चाहिए।
  • काम करने की जगह और उसके आसपास रोशनी होनी चाहिए और CCTV कैमरे लगे होने चाहिए।
  • कंपनी के मालिक की यह जिम्मेदारी होगी कि काम करने की जगह का माहौल ऐसा हो कि महिला को काम करने में कोई परेशानी न हो।
  • काम करने की जगह पर आने-जाने के रास्तों पर सुरक्षा गार्ड होने चाहिए।
  • कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम (Sexual Harassment of Women at Workplace Act) के नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
  • इसके अलावा, जिस जगह पर महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करेंगी, वहां कम से कम 10 महिलाएं होनी चाहिए। कारखानों और प्रोडक्शन यूनिट्स में नाइट शिफ्ट में काम करने के दौरान सुपरवाइजर और अन्य सुपरवाइजर कर्मचारियों में कम से कम एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए।

राज्य सरकार ने पहले 26 जून 2016 को एक नियम खत्म कर दिया था। इस नियम के अनुसार, महिलाएं रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी कारखाने या प्रोडक्शन यूनिट में काम नहीं कर सकती थीं। सरकार ने 'कारखाना अधिनियम' की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला लिया था। अब, सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देकर एक नया कदम उठाया है।

  • महिला कर्मचारियों के एंट्री-एग्जिट पॉइंट पर महिला सुरक्षा गार्ड।
  • महिलाओं को असुविधा न हो यह सुनिश्चित किया जाएगा।
  • टॉयलेट, पानी, भोजन और रेस्ट रूम की व्यवस्था।
  • यौन उत्पीड़न निरोध अधिनियम का पालन अनिवार्य।
  • मेटरनिटी लीव से वंचित नहीं किया जाएगा।
  • सुरक्षित ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी होगी।

You Might Also Like

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा मंच, वार्षिक आयोजनों के लिए कलाकारों से आवेदन आमंत्रित…

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित…..

सरकारी योजना से बदली जिंदगीः मड़कम देवा ने झींगा पालन से लिखी सफलता की नई कहानी,एक साल में 5 लाख रूपए की कमाई, दूर-दूर से खरीदने पहुंच रहे ग्राहक……

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बस्तर में शिक्षा विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली…

कृषि में नवाचार, अनुसंधान और आधुनिक तकनीक से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्ध: कृषि मंत्री रामविचार नेताम….

November 18, 2025 November 18, 2025
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article सूरजपुर : जल शक्ति जन भागीदारी अभियान 1.0 के अंतर्गत सूरजपुर जिले को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 लाख रूपये की पुरस्कार राशि की गई प्रदान सूरजपुर : जल शक्ति जन भागीदारी अभियान 1.0 के अंतर्गत सूरजपुर जिले को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 लाख रूपये की पुरस्कार राशि की गई प्रदान
Next Article प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन की स्वीकृति प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन की स्वीकृति
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12945/ 26

Image
- Advertisement -
Ad imageAd image

Stay Connected

235.3k Followers Like
69.1k Followers Follow
11.6k Followers Pin
56.4k Followers Follow
136k Subscribers Subscribe
4.4k Followers Follow

ताजा ख़बरें

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा मंच, वार्षिक आयोजनों के लिए कलाकारों से आवेदन आमंत्रित…
छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा मंच, वार्षिक आयोजनों के लिए कलाकारों से आवेदन आमंत्रित…
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित…..
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित…..
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बस्तर में शिक्षा विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली…
शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बस्तर में शिक्षा विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली…
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
सरकारी योजना से बदली जिंदगीः मड़कम देवा ने झींगा पालन से लिखी सफलता की नई कहानी,एक साल में 5 लाख रूपए की कमाई, दूर-दूर से खरीदने पहुंच रहे ग्राहक……
सरकारी योजना से बदली जिंदगीः मड़कम देवा ने झींगा पालन से लिखी सफलता की नई कहानी,एक साल में 5 लाख रूपए की कमाई, दूर-दूर से खरीदने पहुंच रहे ग्राहक……
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

उत्तराखण्ड

संपादक - AJAY SUNEJA
मोबाइल -8958810770
ईमेल - [email protected]
कार्यालय - 53/2, BLOCK-B, RISHI VIHAR, MEHUWALA MAFI, PIN CODE-248001, DISTT.-DEHRADUN, UTTARAKHAND.

Archives

July 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« Jun    
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • MP Info RSS Feed
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?